ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि बैंक की प्रचलित नीति के अनुसार, समस्त ऋण खातों में देय राशि के अतिदेय (Overdue) होने की स्थिति में अतिदेय राशि पर 2% की दर से दंडात्मक प्रभार (Penal Charges) लगाया जाएगा। दंडात्मक प्रभार (Penal Charges) से बचने के लिए ग्राहक अपने ऋण की देय किस्त/बकाया राशि का भुगतान नियत तिथि पर अथवा उससे पूर्व अवश्य करें। Customers are hereby informed that penal charges at the rate of 2% of the overdue amount shall be levied on all Loan accounts in case of overdue payments, as per the Bank's applicable policy. To avoid penal charges, customers are advised to repay their loan dues on or before the due date. ||      आपकी पूँजी, आपका अधिकार यहाँ क्लिक करें ||      छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की सभी शाखाओं का IFSC परिवर्तित हो गया है , विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें| || बैंक द्वारा Online खाता खोलने की सुविधा चालु की गई है गूगल प्ले स्टोर से DISA CGB एप डाऊनलोड करें || प्रिय ग्राहक, ATM कार्ड खो जाने/ख़राब/नष्ट हो जाने पर अब आप मोबाइल बैंकिंग CGB Mobile Banking App के द्वारा अपना कार्ड स्वयं Hotlisting/Block कर सकते है ||